राज्य शासन ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि वे ओला-वृष्टि और बेमौसम हुई अति-वृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करवाकर प्रभावित परिवारों/कृषकों को राहत राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के अनुसार वितरित करवायें।
क्र.
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शीर्षक
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मद
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आर.वी.सी. 6-4 की दरें रुपये प्रति हेक्टेयर/इकाई
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1.
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पशु-हानि
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बड़े पशु (दुधारु)
बड़े पशु (शुष्क)
छोटे पशु
बच्चा-गाय/भैंस/ऊँट/घोड़ा
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16500
16500
1650
10000
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2.
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जनहानि
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150000
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3.
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लघु सीमांत कृषक
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25-50 प्रतिशत फसल क्षति (वर्षा आधारित)
50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति
25-50 प्रतिशत (पेरेनियल)
50 प्रतिशत से अधिक (पेरेनियल)
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5000
8000
15000
20000
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4.
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लघु सीमांत से भिन्न कृषक
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25-50 प्रतिशत फसलक्षति(वर्षा आधारित)
50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति
25-50 प्रतिशत (पेरेनियल)
50 प्रतिशत से अधिक (पेरेनियल)
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4500
6000
12000
15000
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5.
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मकान हानि
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पूर्णत: नष्ट पक्का मकान
पूर्णत: नष्ट कच्चा मकान
गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का मकान
गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा मकान
झुग्गी नष्ट
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70000
20000
6300
3200
6000
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