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Monday, 3 March 2014

प्रदेश में हुई ओला-वृष्टि से हुए नुकसान के लिये आर्थिक सहायता

प्रदेश में हुई ओला-वृष्टि से हुए नुकसान के लिये आर्थिक सहायता

 


 
राज्य शासन ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिये हैं कि वे ओला-वृष्टि और बेमौसम हुई अति-वृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करवाकर प्रभावित परिवारों/कृषकों को राहत राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के अनुसार वितरित करवायें।
क्र.
शीर्षक
मद
आर.वी.सी. 6-4 की दरें रुपये प्रति हेक्टेयर/इकाई
1.
पशु-हानि
बड़े पशु (दुधारु)
बड़े पशु (शुष्क)
छोटे पशु
बच्चा-गाय/भैंस/ऊँट/घोड़ा
16500
16500
1650
10000
2.
जनहानि
 
150000
3.
लघु सीमांत कृषक
25-50 प्रतिशत फसल क्षति (वर्षा आधारित)
50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति
25-50 प्रतिशत (पेरेनियल)
50 प्रतिशत से अधिक (पेरेनियल)
5000
8000
15000
20000
4.
लघु सीमांत से भिन्न कृषक
25-50 प्रतिशत फसलक्षति(वर्षा आधारित)
50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति
25-50 प्रतिशत (पेरेनियल)
50 प्रतिशत से अधिक (पेरेनियल)
4500
6000
12000
15000
5.
मकान हानि
पूर्णतनष्ट पक्का मकान
पूर्णतनष्ट कच्चा मकान
गंभीर क्षतिग्रस्त पक्का मकान
गंभीर क्षतिग्रस्त कच्चा मकान
झुग्गी नष्ट
70000
20000
6300
3200
6000

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