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Saturday, 4 January 2014

“मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण य¨जना’’ के आवेदन 31 जनवरी तक

“मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण य¨जना’’ के आवेदन 31 जनवरी तक

खंडवा (04 जनवरी, 2014) - महिलाअ¨ं की बेहतरी, आर्थिक-सामाजिक उन्नयन एवं स्थाई पुनर्वास के लिये प्रारंभ की गई “मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण य¨जना’’ में हितग्राहिय¨ं के चयन की प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू ह¨ गई है। प्रक्रिया के द©रान 31 जनवरी तक आवेदन, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी क¨ प्रस्तुत किये जा सकेंगे। हितग्राहिय¨ं एवं संस्था के चयन के लिये जिला कलेक्टर नीरज दुबे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति फरवरी के अंत तक हितग्राहिय¨ं एवं संस्था का चयन का विस्तृत प्रतिवेदन संचालनालय क¨ भेजेगी। महिलाअ¨ं द्वारा आॅनलाइन आवेदन महिला-बाल विकास विभाग की वेबसाइट ूूू.उचूम.पद पर भी किया जा सकेगा। प्रशिक्षण शासकीय, अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाअ¨ं के माध्यम से दिया जायेगा। संस्था का एनसीवीटी से पंजीकृत एवं संस्था द्वारा जारी किये गये डिग्री, प्रमाण-पत्र शासकीय, अशासकीय सेवा में मान्य ह¨ना अनिवार्य है। संस्था का यह भी दायित्व ह¨गा कि हितग्राहिय¨ं क¨ र¨जगार प्राप्त ह¨।
य¨जना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये लक्ष्य समूह एवं पात्रता भी निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार ही हितग्राहिय¨ं का चयन किया जायेगा। साथ ही जिला-स्तर पर चयनित प्रत्येक हितग्राही की केस फाइल तैयार की जायेगी अ©र तब तक फाल¨अप किया जायेगा, जब तक उसक¨ र¨जगार प्राप्त नहीं ह¨गा। य¨जना का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट ूूूण्उचूमण्पद पर अथवा संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि य¨जना के तहत विपदाग्रस्त, दुव्र्यापार से बचाई गई, एसिड विक्टिम, अग्नि-पीडि़त, दहेज प्रताडि़त, परित्यक्ता, जेल से रिहा, आश्रय-गृह, बालिका-गृह आदि महिलाअ¨ं क¨ आत्म-निर्भर बनाने के लिये स्थाई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद महिलाअ¨ं क¨ र¨जगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे वे अपने परिवार का भरण-प¨षण कर सकें। यह य¨जना सितम्बर, 2013 से प्रारंभ की गई है।
क्रमांक: 20/2014/20/वर्मा

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