10 जुलाई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
धारा-188 आई.पी.सी./लॉकडाउन का उल्लंघन संबंधित प्रकरणों का भी होगा निराकरण
खण्डवा 9 जुलाई, 2021 - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, व म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के यथानिर्देशानुसार व तत्वाधान में व प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, श्री एल.डी. बौरासी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को खण्डवा जिले में किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव श्री हरिओम अतलसिया व जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने कि 10 जुलाई 2021 को जिला न्यायालय खण्डवा, तहसील न्यायालय हरसूद, पुनासा, मांधाता(औंकारेश्वर) जिला खण्डवा में उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी। इस नेशनल लोक अदालत में अन्य समझौता योग्य प्रकरणों के साथ ही धारा-188 आई.पी.सी. के तहत दर्ज प्रकरण/कोरोना माहमारी के बीच खण्डवा जिले में व्याप्त कई जगहों पर शासन/प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी/प्रख्यापित करते हुए कोरोना काल में तमाम प्रकार के ऐसे जारी आदेश जिससे कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिले ऐसे किसी आदेश जिसे एक लोकसेवक द्वारा प्रख्यापित किया और यदि ऐसे किसी आदेश की अवज्ञा करने पर धारा-188 आई.पी.सी. के तहत दर्ज प्रकरणों का भी लोक अदालत के माध्यम से निराकरण गठित खण्डपीठ के माध्यम से किया जावेगा।
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