Wednesday, 9 June 2021

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रूकवाया गया

 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रूकवाया गया

खण्डवा 9 जून, 2021 - संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा सहायक संचालक श्री एच.एस. अरोरा को निर्देषित किया गया कि बुधवार को खण्डवा शहर के कसाईपुरा ईमामबाड़ा में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह हो रहा है, आप तत्काल मौके पर पहुंच कर जांच करें, श्री अरोरा द्वारा मौके पर जाकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले के साथ उक्त बालिका के निवास पर पहुंच कर बालिका के चाचा से बात की गई तथा बालिका के स्कूल की अंकसूची का अवलोकन किया गया। अंकसूची में अंकित जन्मतिथि 12.06.2006 अनुसार बालिका की आयु 14 वर्ष 11 माह 28 दिन हो रही थी, जिससे उनके परिवार को समझाईष दी गई तथा बाल विवाह अधिनियम तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बालिका की मॉं एवं उनके चाचा को बताया गया तथा बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करने की हिदायत दी गई। मौके स्थल पर पंचानामा बनाया गया तथा बालिका के परिवार के कथन पंजीबद्ध किये गये। बालिका के परिवार ने आष्वस्त किया गया कि वह बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही करेगंे। इस कार्यवाही के दौरान रेल्वे/सिटी चाइल्ड लाईन एवं पुलिस अमला विषेष रूप से उपस्थित रहा। 

No comments:

Post a Comment