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Tuesday, 8 June 2021

16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंधित

 16 जून से 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट पर प्रतिबंधित

खण्डवा 8 जून, 2021 - प्रदेश में 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लिया गया है उन पर मत्स्याखेट निषेध का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उन्होंने मत्स्य पालकों से कहा है कि वह इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, परिवहन न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। उन्होंने बताया कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रू. जुर्माना की सजा का प्रावधान है। 


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