खण्डवा जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
नलकूप खनन के लिए लेना होगी अनुमति
खण्डवा 1 अप्रैल, 2021 - कलेक्टर खण्डवा श्री अनय द्विवेदी ने खण्डवा शहर के साथ साथ जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है। इस आदेश के तहत अब नलकूप खनन के लिए कलेक्टर या शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। ये प्रतिबंध 1 अप्रैल से 15 जुलाई की अवधि के लिए लागू किए गए है। शासकीय प्रयोजन के लिए स्थानीय संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले नलकूप खनन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। जारी आदेश अनुसार नलकूप खनन के लिए प्रयुक्त होने वाली निजी ड्रिलिंग मशीनों के वाहनों का जिले की सीमा में आवागमन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 2 हजार रूपये तक अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।
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