Friday, 9 April 2021

नगरीय क्षेत्र में शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन

 नगरीय क्षेत्र में शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 9 अप्रैल, 2021 - कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने खण्डवा जिले के सभी शासकीय कार्यालय आगामी तीन माह तक सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पाँच दिन प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक संचालित करने तथा शनिवार एवं रविवार को कार्यालय बंद रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके साथ ही जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। जिले के सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। 

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी खण्डवा द्वारा जारी आदेश अनुसार लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों व जिलों से माल व सेवाओं का आगमन, केमिस्ट, राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके साथ ही औद्योगिक मजदूरों , उद्योगों के लिए कच्चा व तैयार माल, औद्योगिक कर्मचारी व अधिकारियों का आवागमन, केन्द्र व राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी, परीक्षा केन्द्र आने जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा कार्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी भी लॉकडाउन के इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही एम्बूलेंस व फायर ब्रिगेड, टीकाकरण के लिए आने जाने वाले नागरिकगण व अधिकारी कर्मचारी, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने जाने वाले यात्री भी लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।

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