Tuesday, 16 March 2021

मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा होगा जुर्माना

 मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अन्यथा होगा जुर्माना

खण्डवा 16 मार्च, 2021 - कोविड -19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं आयुक्त नगर निगम के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आयुक्त नगर निगम, सभी मुख्य नगर परिषद अधिकारी एवं सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिए है कि विभिन्न विभागों, नगर निगम, नगर परिषद के वाहनों के माध्यम से सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने एवं मास्क पहनने संबंधित प्रचार प्रसार आवश्यक रूप से कराया जायें। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रकरण में वृद्धि के परिपेक्ष्य में लाउडस्पीकर से अनिवार्यतः मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की सलाह सतत् रूप से दी जायें। नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के समस्त व्यापारिक बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड व मुख्य चौराहो इत्यादि पर मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जावे। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने - अपने अनुभाग के लिए इस संबंध में आदेश जारी करें एवं सख्ती से आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि बंद हॉल में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता अर्थात अधिकतम 200 व्यक्ति के ही आयोजन हो। उन्होंने निर्देश दिए कि टेंट व्यवसायी, मेरिज गार्डन, धर्मशाला, होटल संचालक इत्यादि की बैठक कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराये जाने व कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता अर्थात अधिकतम 200 व्यक्ति के साथ ही कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें। वैवाहिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र व अन्य राज्यों से आये मेहमानों की सूचना वर - वधु पक्ष के परिवारों से ली जाकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एसडीएम को प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी होटल, लॉज व धर्मशाला संचालक महाराष्ट्र राज्य से आने वाले व्यक्तियों की जानकारी जिला प्रशासन को देना सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से आने जाने वाले मालवाहक ट्रको, वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखते हुये आवागमन सीमा पर यात्रियों की चैकिंग जैसे थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जावें। 

उन्होंने बैठक में कहा कि स्थानीय निवासियों से अपील जाये कि यदि महाराष्ट्र राज्य से उनका कोई परिचित व्यक्ति उनके घर आता है अर्थात किसी सामाजिक, वैवाहिक व अन्य कार्यक्रम में आता है तो तत्काल जिला प्रशासन को अवगत करावें एवं 7 दिवस क्वारेंटाईन आवश्यक रूप से किये जाने की सलाह दी जावे। जिले के सभी नगरीय निकाय व ग्राम पंचायतों में दुकानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। उन्होंने बैठक में कहा कि दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले ग्राहको तथा कर्मचारियों के लिए मास्क लगाने पर सख्ती से पालन करवाया जावे, इनका पालन न करने वाले प्रतिष्ठानो व दुकानों पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैठक में सभी एसडीएम व नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यापारियों के साथ बैठक कर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने के संबंध में जानकारी दें।

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