सूरज कुण्ड स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
खण्डवा 5 फरवरी, 2021 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय कन्या उ.मा. वि़द्यालय सूरजकुण्ड, खण्डवा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । इस अवसर पर अपर सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हरिओम अतलसिया ने कहा कि बालकों के साथ लैंगिक शोषण करना कानून में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक शोषण के उद्देश्य से किसी बालक या बालिका के शरीर को स्पर्श करता हैं तो ऐसी स्थिति में बालक या बालिका को तुरंत अपने आस पास मौजूद व्यक्ति, शिक्षक, पुलिस या माता पिता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बालकों के साथ लैंगिक शोषण से संबंधित अपराधों में काफी वृद्धि हुयी है इसी के चलते लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए ही लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अर्थात पॉक्सो एक्ट बनाया गया हैं।
कार्यक्रम में शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील चन्देल व विद्यालय के प्राचार्य सहित स्कूल के अन्य शिक्षकगण, व विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी बालक या बालिकाओं को कोई अश्लील पुस्तकें, फोटो, चित्र या फिल्म आदि दिखाता हैं तो वह भी लैंगिग शोषण के अपराध की श्रेणी में आता हैं यदि किसी बालक या बालिका के साथ इस तरह की अपराध करने का कोई प्रयास करता है तो वह तुरंत इसकी सूचना चाइल्ड हेल्प लाईन 1098 पर भी दे सकते हैं।

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