अब शासकीय पत्रों में हस्ताक्षर के साथ नाम,नम्बर व मेल एड्रेस भी लिखना होगा
खण्डवा 6 फरवरी, 2021 - शासकीय कार्यालयों से जारी होने वाले पत्र व आदेश-निर्देशों में अब जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम के साथ दूरभाष और ई-मेल एड्रेस का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इस आषय के निर्देष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर व जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि जारी किए जाने वाले पत्राचारों में पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, कार्यालय का दूरभाष तथा ईमेल पते की जानकारी नहीं होंने से आदेश जारी करने वाले अधिकारी से संपर्क करने में कठिनाई होती है। इसलिए पत्र व आदेश-निर्देशों में अधिकारी का नाम व पदनाम के साथ शासकीय दूरभाष एवं स्पष्ट ई-मेल पता अंकित करना सुनिष्चित किया जायें।
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