फसल गिरदावरी के संबंध में नवीन निर्देंश जारी
खण्डवा 10 फरवरी, 2021 - कृषक अपनी भूमि पर उगाई गई फसलो की जानकारी एम.पी.किसान एप, लोक सेवा केन्द्र, एम.पी. आनलाईन, नागरिक सुविधा केन्द्र, के माध्यम से भू अभिलेख मे दर्ज करा सकते है। अभिलेखन की प्रकिया मे किसान अपनी फसल स्वयं घोषित करता है इसके लिये कृषक संलग्न फार्म मे जानकारी की घोषणा करेगा। पटवारी किसान द्वारा क्षेत्रीय सत्यापन की जानकारी को मान्य करेगा व किसान द्वारा जानकारी सही न हाने पर पटवारी उसमें संशोधन कर सकता है। स्वघोषणा के माध्यम से जमा की गई जानकारी की पुष्टि पटवारी द्वारा 7 दिवस की अवधि के भीतर की जावेगी। यदि कृषक द्वारा प्रदान की जानकारी में पटवारी द्वारा संशोधन किया जाता है तो उसकी संशोधित जानकारी कृषक को प्रदान की जावेगी। यदि कृषक परिवर्तन से असमहत है तो तहसील कार्यालय में अपील कर सकता है। तहसीलदार का निर्णय अंतिम होगा।
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