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Monday, 1 February 2021

धार्मिक, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के संबंध में निर्देश

 धार्मिक, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के संबंध में निर्देश

खण्डवा 1 फरवरी, 2021 - गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए हाल ही में नए आदेश जारी किए है। यह आदेश 1 फरवरी से प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेश अनुसार कन्टेन्मेंट जोन में धार्मिक, सामाजिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कन्टेन्मेंट क्षेत्र के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हाल में फेस मास्क के साथ व सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर इन कार्यक्रमों के आयोजनों की अनुमति दी जा सकेगी। मेले आदि के आयोजन में भी इन शर्तो का पालन करना होगा। साथ ही सिनेमा हॉल, एवं थियेटर पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। इस संबंध में सिनेमा हॉल एवं थियेटर संचालकों को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। 

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