Friday, 11 December 2020

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

 बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

खण्डवा 11 दिसम्बर, 2020 - खण्डवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पूरे दिन और देर रात्रि में भी अवैधानिक तरीके से तेज आवाज में लाउडस्पीकर और डीजे बजाए जा रहे हैं जिसके कारण उन्हें शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी पूर्व में निर्देश जारी किए गए हैं। एसडीएम श्री संजीव केशव पाण्डेय ने बताया कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे सहित किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम न बजाया जाए। यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस अवधि में कोई साउंड सिस्टम बजाता हुआ पाया जाता है तो न सिर्फ उसका साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा अपितु उसके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी तथा न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही भी पृथक से की जाएगी।

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