मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति 24 दिसम्बर तक प्रस्तुत करें
अवलोकन के लिए मतदाता सूची वेबसाइट पर व मतदान केन्द्र पर उपलब्ध है
खण्डवा 2 दिसम्बर, 2020 - भारत निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के कार्यक्रम के तहत जिले के ऐसे निवासी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और ऐसे छूटे हुए पात्र मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह संबंधित मतदान केन्द्र मतदाता सूची में फार्म 6 की पूर्ति करते हुए अपने नाम जुड़वा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति को क्षेत्र के बीएलओ से मिलकर निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने होगी। इसी तरह 25 नवम्बर की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट के साथ-साथ संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ के पास देखी जा सकती है। इसके अलावा आॅनलाइन आवेदन भी वोटर पोर्टल https://voterportal.eci.gov.in पर लाॅग इन आईडी बनाकर आॅनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है। इसके लिए apply on-line पर क्लिक करना होगा और निर्धारित फार्म 6 में पूर्ति करते हुए पंजीकृत कराना होगा। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्ति 24 दिसम्बर तक दर्ज कराये जा सकते है। इसी अवधि में नए मतदाता अपने नाम जुड़वाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से कर लें।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए एकजाई निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन 25 नवम्बर को जिले की सभी विधानसभा स्तर पर किया जा चुका है। इस सिलसिले मंे अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
जिले के ऐसे व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है तो वह वास्तविक निवास स्थान के अलावा अन्य स्थान से नाम हटाने के लिए फार्म 7 की पूर्ति करते हुए दूसरी जगह से अपना नाम विलोपित करा सकते हैं निर्वाचक नामावली में दो जगह नाम दर्ज कराना कानूनन दण्डनीय अपराध है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने नाम, रिश्ते, जन्मतिथि, निवास स्थान का पता, फोटो आदि की त्रुटि को सुधरवाने के लिए फार्म 8 की पूर्ति के लिए संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ से मिलकर कर सकते हैं। मतदाताओं को फार्म 6, 7 और 8 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त हो सकते है। इसके अलावा यह फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.gov.in से उपलब्ध कर सकते हैं।
1 जनवरी 2021 या उसके पहले 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक फार्म 6 भर कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। आॅनलाइन आवेदन के लिए वोटर पोर्टल पर लाॅग इन आईडी बनाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए फार्म 6 में नाम, पता भरकर पंजीकृत करवाना होगा तथा फोटो, पते एवं आयु प्रमाण के साथ अपलोड करना जरूरी है। नामावली की प्रवृष्टियों में संशोधन या सुधार के लिए फार्म 8 में आवश्यक कार्यवाही होगी। फार्म 6-ए भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासीय भारतीय के लिए है। फार्म 7 निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम कटवाने के लिए या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति करने के लिए है। फार्म 8 निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियांे मंे संशोधन या सुधार के लिए और फार्म 8-ए एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर में परिवर्तन होने की दशा में भरना होगा।
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