AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday, 18 November 2020

पानी में डूबने से मृत्यु होने पर परिजनों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद

 पानी में डूबने से मृत्यु होने पर परिजनों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद 

खण्डवा 18 नवम्बर, 2020 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से मृत्यु पर पीडि़त परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अनुसार पानी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की मदद देने का प्रावधान है। एसडीएम पंधाना डॉ. ममता खेड़े ने 3 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की मदद स्वीकृत की है। 

जारी आदेश अनुसार पंधाना तहसील के ग्राम आरूद निवासी गणेश पिता देवराम, बोरगांव निवासी दमडिया पिता रूपसिंह बारेला तथा ग्राम पाबई खुर्द निवासी मंजू पिता सूपड़ू की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी। इन तीनों के वारिसों को 4-4 लाख रूपये की मदद स्वीकृत की गई है तथा संबंधित तहसीलदार को निर्देश दिए है कि सहायता राशि संबंधित वारिसों के खाते में जमा करायें। 

No comments:

Post a Comment