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Thursday, 1 October 2020

निर्वाचन संबंधी आम सभा करने के लिए लेना होगी अनुमति

 निर्वाचन संबंधी आम सभा करने के लिए लेना होगी अनुमति
मूंदी, ओंकारेश्वर, किल्लौद व पुनासा में आमसभा के लिए स्थान निर्धारित 

खण्डवा 1 अक्टूबर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पुनासा अनुभाग में आम सभा आयोजित करने के लिए 4 मैदान चिन्हित किए है। ये मैदान कालसन माता मंदिर पुनासा, हाई स्कूल मैदान किल्लौद, बुखारदास बाबा मेला ग्राउण्ड मूंदी व नवीन बस स्टेण्ड मैदान ओंकारेश्वर है। जारी आदेश अनुसार इन चारों स्थानों पर आम सभा आयोजित करने के लिए अनुमति लेना होगी। नुक्कड़ सभाओं में किसी भी प्रकार के टेंट, स्टेज व बिछात की अनुमति नहीं दी जायेगी। राजनैतिक दल ऐसी सभाओं में रिक्शा या ऑटो रिक्शा में माइक लगाकर नुक्कड़ सभा आयोजित कर सकते है। इसके लिए वाहन एवं लॉउड स्पीकर की अनुमति भी लेना होगी। अनुमति के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए 3 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रत्येक मैदान पर अनुमति समय प्रातः 8 से 10 , दोपहर 2 से 4 व रात्रि 8 से 10 बजे तक के लिए ही दी जायेगी। यदि एक ही स्थान के लिए एक से अधिक आवेदन आम सभा आयोजन के लिए प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में प्रथम आवेदनकर्ता को अनुमति दी जायेगी। आमसभा आयोजन के दौरान सभी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। आमसभा आयोजन की अनुमति 1 नवम्बर को सायं 5 बजे तक के लिए ही दी जा सकेगी। दी गई अनुमति बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। आमसभा नुक्कड़ सभा के आयोजन संबंधी व्यय निर्वाचन व्यय लेखा में प्रदर्शित करना होगी। 

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