19 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 11 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 19 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें ग्राम बमनगांव, फकीर मोहल्ला थाने के पास तहसील खालवा, लोवंशी मोहल्ला मल्हारगढ़, नया हरसूद, ग्राम खालवा, गुलमोहर कॉलोनी, जय नगर सुखमणी होस्टल के पास आईटीआई, सर्वोदय कॉलोनी सिविल लाइन, कावेरी विहार, ग्राम कोटा, ग्राम मल्हारगढ़, ग्राम ढकोची, ग्राम बोरीसराय सोनखेड़ी रोड, पदम नगर स्कूल के पास, गुलशन नगर वार्ड नम्बर 36 खानशाहवली, सेठी नगर, परदेशीपुरा, पड़ावा वार्ड नम्बर 31, तिलक नगर में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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