15 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 19 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 15 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें हनुमान नगर, किशोर नगर, सिंघाड़ तलाई, विशाल नगर, जगदम्बा नगर, रामनगर, चीरा खदान, पदमकुण्ड वार्ड, रामगंज वार्ड, रविन्द्र नगर, शंकर नगर, नाकोड़ा नगर, अवस्थी चौराहा के पास वार्ड नम्बर 4, पुलिस लाइन एवं नर्मदापुरम कॉलोनी में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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