Thursday, 13 August 2020

धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें

 धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें
धारा  144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 13 अगस्त, 2020 - धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने तथा धार्मिक स्थल में प्रवेश तथा प्रस्थान के लिए पृथक पृथक व्यवस्था के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए है। जारी आदेश अनुसार धार्मिक स्थल में उपलब्ध स्थान को देखते हुए 6 फीट की दूरी पर गोले लगाये जाना आवश्यक होगा। एक समय में मंदिर परिसर की क्षमता से अधिक व्यक्ति होने पर उन्हें परिसर के बाहर कतार में खड़ा करवाया जायेगा। धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नमाज के लिए धर्म अनुयायिओं को अपने घरों से वजू करके आने तथा नमाज हेतु स्वयं के मैट लाने के लिए प्रेरित किया जाये।

जारी आदेश अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के श्रद्धालुओं, गर्भवती महिलायें या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थल पर ना आने हेतु प्रोत्साहित किया जाये। किसी भी सार्वजनिक अथवा धार्मिक स्थल पर किसी प्रकार के मेले, जुलूस, शोभायात्रा, कलशयात्रा या किसी भी चल समारोह का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। पर्व विशेष पर जिसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना हो अथवा जमावड़ा बड़े स्तर पर जनसमूह का एकत्रीकरण प्रतिबंधित होगा तथा उक्त तिथियों पर इन धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को अपने अपने निवास स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा इत्यादि सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक रूप से साधना करना तथा विवाह समारोह आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल सर्वसाधारण के लिए खोलने की स्थिति में धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा चढ़ाया जाना, जल चढ़ाना, पूजन सामग्री अभिषेक, तिलक लगाना प्रतिबंधित रहेगा। 

जारी आदेश अनुसार धार्मिक स्थल पर प्रसाद अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा। धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर हाथ धोने की व्यवस्था या सेनेटाइजर की व्यवस्था रखना आवश्यक होगा। मंदिर स्थित घण्टों एवं अन्य को स्पर्श करने वाली वस्तुओं को स्पर्श ना किया जाने को प्रोत्साहित किया जाये। धार्मिक स्थल पर धातु से बनी वस्तुएॅं जैसे रेलिंग, दरवाजे के हैण्डिल, नल इत्यादि की समय समय पर सफाई करना तथा परिसर को सेनीटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड सोल्यूशन का उपयोग विसंक्रमण के लिए करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दो घंटे में परिसर की सफाई किया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी सारणी प्रवेष द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी। प्रवेश द्वार पर साबुन तथा पानी की व्यवस्था हाथ धोने हेतु की जाएगी।

  जारी आदेश अनुसार धार्मिक स्थल पर गर्भ गृह या मुख्य पूजा स्थल में प्रवेश करना तथा मूर्ति को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित होगा। धार्मिक स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जना अनिवार्य होगा जिसकी फुटेज प्रत्येक सोमवार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। धार्मिक स्थलों से जुड़ी धर्मशालाएॅं बंद रहेगी। कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्री-रिकॉडेड भजन, गीत बजाये जायेंगे। धार्मिक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान प्रतिबंधित रहेगा। कर्मचारियों एवं आगन्तुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, ग्लब्स का समुचित निपटान सुनिश्चित किया जाये। सभी व्यवस्थाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी धार्मिक स्थल के प्रबंधन की होगी। अपालन की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। धारा 144 के तहत जारी इन आदेशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

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