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Tuesday, 18 August 2020

पेट्रोल व डीजल के व्यापार के लिए कोई लायसेंस जरूरी नहीं होगा

 पेट्रोल व डीजल के व्यापार के लिए कोई लायसेंस जरूरी नहीं होगा

खण्डवा 18 अगस्त, 2020 - मध्यप्रदेश शासन द्वारा ‘‘मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पिड डीजल ऑयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 को समाप्त किए जाने संबंधी निरसन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका राजपत्र में प्रकाशन भी किया जा चुका है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि यह नई व्यवस्था 31 जुलाई 2020 से लागू हो गई है। उन्होंने बताया कि इस निरसन आदेश के परिणाम स्वरूप जिले के पेट्रोल एवं डीजल के व्यवसायों को कोई अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पूर्व, पुराने प्रावधानों के उल्लंघन के कारण प्रचलित अदालती प्रकरणों की सुनवाई एवं उनमें आगामी कार्यवाही पर इस निरसन आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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