Tuesday, 18 August 2020

छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है कि स्वयं का काम-धंधा शुरू करें

 छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है कि स्वयं का काम-धंधा शुरू करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से की चर्चा

खण्डवा 18 अगस्त, 2020 - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को यह राशि जल्दी से जल्दी मिल जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी अथवा नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने में अथवा ठेला लगाने में परेशान न करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान हितग्राहियों को संबोधित करते हुये कहा कि छोटी-मोटी नौकरी से अच्छा है कि स्वयं का काम-धंधा शुरू करें। इसके लिए सरकार आपको कार्यशील पूंजी दिलवा रही है। उन्होंने बताया कि जब वे 9वीं कक्षा में भोपाल के मॉडल स्कूल टी.टी. नगर में पढ़ते थे तब स्कूल के पास ही एक व्यक्ति फुटपाथ पर प्लास्टिक का सामान बेचता था। देखते ही देखते उसने दुकान लगाना चालू किया और अब वो बड़ा व्यापारी बन गया है। आप सब भी अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ कर आगे बढ़ें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडिया कान्फ्रेंस के दौरान हितग्राहियों से चर्चा करते हुए कहा है कि कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के कारण पथ विक्रेता छोटे-छोटे व्यवसाइयों का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमें हर हालत में उनका काम-धंधा चालू करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रता योजना के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम-धंधे के लिए 10 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है। शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, जहां देश के 47 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

शहरी प्रथ विक्रेता योजना संबंधी प्रमुख बिन्दु

योजना में प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों के कुल 8 लाख 78 हजार 237 पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में प्रदेश में 1.67 लाख स्ट्रीट वेंडर्स ने आवेदन किए है। आवेदनों को ऑनलाइन बैंकों को भिजवाया गया हैं। योजनान्तर्गत 54 हजार 600 प्रकरण स्वीकृत किए गए, जिनमें 54 करोड़ 60 लाख का ऋण दिया जा रहा है। स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रूपये का ब्याजमुक्त ऋण कार्य-व्यवसाय के लिए दिया जाता है। योजना में 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान केन्द्र सरकार व शेष राज्य सरकार देगी। डिजिटल भुगतान करने पर वर्ष में 1200 रूपये तक अनुदान राशि का प्रावधान है। एक वर्ष में अथवा उससे पूर्व राशि चुकाने पर 20 हजार रूपये का कार्यशील ऋण बिना ब्याज के दी जाती है। ऋण के लिए बैंकों से अनुबंध कर केवल 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी लगेगी।

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