किल कोरोना अभियान-2 में गृह विभाग करेगा निगरानी एवं समन्वय
‘‘संकल्प की चेन जोड़ो-संक्रमण की चेन तोड़ो‘‘ की थीम पर संचालित होगा अभियान
खण्डवा 1 अगस्त, 2020 - किल कोरोना अभियान-2 के दौरान निगरानी एवं समन्वय के लिये गृह विभाग को राज्य-स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है। इस अभियान में संचालित गतिविधियों में गृह विभाग के साथ-साथ नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जाएगी।
जागरूकता गतिविधियाँ
किल कोरोना अभियान-2 के दौरान संक्रमण रोकने के लिये मास्क व फेस कवर पहनने की अनिवार्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन तथा भीड़-भाड़ से बचने के लिये सतत् रूप से जन-जागरूकता एवं प्रचार प्रसार किया जायेगा। साथ ही जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव, गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 1 से 14 अगस्त तक ‘‘किल कोरोना अभियान-2‘‘ प्रारंभ किया गया है। अभियान की थीम ‘‘संकल्प की चेन जोड़ो-संक्रमण की चेन तोड़ो‘‘ है। इसके साथ ही ‘‘एक मास्क-अनेक जिंदगी‘‘ और ‘‘रोको-टोको‘‘ की कार्यवाही भी सतत् रूप से जारी रखी जाएगी।
अब जिले से लॉकडाउन का कोई भी आदेश, गृह विभाग की बिना अनुमति के जारी नहीं होगा
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री एस.एन. मिश्रा ने बताया कि 3 अगस्त के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तर से किसी भी तरह के लॉकडाउन का आदेश बिना गृह विभाग की पूर्व अनुमति के जारी नहीं किया जाएगा। किल कोरोना अभियान-2 अंतर्गत जन-प्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक दौरा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे तथा क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों के शिलान्यास, भूमि-पूजन एवं लोकार्पण आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। शिलान्यास, भूमि-पूजन, लोकार्पण आदि कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं। इस अवधि में सभी प्रकार की राजनैतिक रैलियों का आयोजन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जन-प्रतिनिधि गण अपने क्षेत्र में ऑनलाइन वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर सकते हैं। जन-प्रतिनिधि अपने कार्यालय अथवा निवास स्थान पर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएँ, शिकायतें सुन सकते हैं, किन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि एक समय में 5 से अधिक लोग एकत्र न हों। मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना सभी के लिये अनिवार्य होगा। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उनके विरुद्ध जुर्माने तथा अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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