10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 11 अगस्त, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में कुल 10 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई किए गए है, उनमें सिंकदर के मकान से समीर खान के मकान तक वार्ड नम्बर 6 नया हरसूद, सुनील मछली वाले के घर के पास वार्ड क्रमांक 6 नया हरसूद, शिवपुरम बगीचे के पास शिवपुरम कॉलोनी, भीलट बाबा मंदिर गली शनि किराना दुकान के पास संजय नगर, बगीचे के पास रघुनाथपुरम कॉलोनी, अनाज मण्डी के पीछे हनुमान मंदिर गली संजय नगर, नूरानी मस्जिद के पीछे बेयडी एरिया खानशाहवली, आई.टी.आई. के पास-बेडेकर कॉलोनी, शिव मंदिर गली ग्राम बलवाड़ा एवं इच्छेश्वर महादेव मंदिर के पास जाट मोहल्ला खण्डवा क्षेत्र में बनाए गए कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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