पर्व विशेष पर जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन पर रहेगा प्रतिबंध
धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 10 जुलाई, 2020 - आगामी दिनों मनाए जाने वाले धार्मिक पर्वो नाग पंचमी, ईद उल अदाह, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुदर्शी के दौरान सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। सामूहिक आयोजन होने से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार का खतरा बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
जारी आदेश अनुसार ‘‘पर्व विशेष पर खण्डवा जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन को प्रतिबंधित किया गया है। व्यक्ति विशेष के निवास पर सीमित सदस्यों की उपस्थिति में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की स्थिति में उसकी जानकारी परिवार के मुखिया को संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। किसी भी धार्मिक पर्व पर किसी भी व्यवसायिक संस्था को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पर्व विशेष पर सामूहिक भोज व प्रीतिभोज का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्व पर सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। सभी के लिए इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पर्व विशेष पर किसी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति में आयोजनकर्ता जिम्मेदार माना जायेगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्राकृतिक आपदा अधिनियम 2005 तथा भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।‘‘ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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