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Thursday, 23 July 2020

कन्टेन्मेंट क्षेत्र में ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस

कन्टेन्मेंट क्षेत्र में ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस 

खण्डवा 23 जुलाई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों के आसपास कन्टेन्मेंट क्षेत्र बनाए गए है तथा इन क्षेत्रों में कम्पलीट लॉकडाउन रखा जा रहा हैं। लॉकडाउन की मॉनिटरिंग के लिए लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम गठित की गई है। लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम में ड्यूटी से अनुपस्थित सहकारी निरीक्षक श्री एस.एन. लोमारे को कारण बताओ नोटिस जारी किया हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही अनुपस्थिति के लिए ‘‘कार्य नही तो वेतन नहीं‘‘ के आधार पर वेतन काटने की कार्यवाही भी की जायेगी। अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने अनुपस्थित कर्मचारी से अगले चौबीस घंटे में नोटिस का जवाब चाहा हैं। जवाब समय सीमा में प्राप्त न होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जायेगी।

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