4 कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 23 जुलाई, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीजों के पूर्णतः संक्रमण मुक्त होने पर उस क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र से डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सैयदपुर खैगांव तहसील पंधाना, सात खोली बापू नगर खानशाहवली, गली नम्बर 1 इंदौर नाका तथा कृष्ण सरोवर कॉलोनी के पास बनाए गए कुल 4 कन्टेन्मेंट क्षेत्र के कोरोना संक्रमित मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद इन कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने जारी किए है।
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