हेयर कटिंग सैलून व पार्लर शर्तो के अधीन खोले जा सकेंगे
खण्डवा 4 जून, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने सभी हेयर कटिंग सैलून व पार्लर्स को विभिन्न शर्ताे के अधीन खोलने के आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार सैलून व पार्लर्स में जुकाम, खांसी, बुखार व गले की खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि सैलून व पार्लर का कोई कर्मचारी संक्रमित होगा तो उसे छुट्टी दी जायेगी और उसका मेडिकल परीक्षण कराना होगा। सैलून व पार्लर के प्रवेश द्वार पर हेण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध कराना होगा। ग्राहकों के बीच 6 फिट की दूरी का पालन भी करना होगा। जहां तक संभव हो ग्राहकों को सैलून संचालक से मोबाइल पर चर्चा कर अपाइंटमेंट लेकर ही सैलून पर आना चाहिए, ताकि अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। सभी केश शिल्पियों एवं उनके स्टॉफ के लिए पीपीई किट, फेस मास्क, हेण्ड ग्लब्स एवं एप्रिन का उपयोग कार्य के समय करना होगा। सैलून व पार्लर में एयर कंडिशनर चलाना प्रतिबंधित रहेगा। सैलून संचालक को सभी औजारों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाइज करना होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजेबल टावेल का उपयोग करना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की हेयर कटिंग के बाद स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सप्ताह में एक बार सैलून व पार्लर के कॉमन एरिया को भी सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा। इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन न करने वाले सैलून संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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