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Friday, 19 June 2020

बुधवारा के साथ साथ सराफा बाजार में भी सब्जी व फलों के विक्रय पर रोक

संशोधित आदेश जारी

बुधवारा के साथ साथ सराफा बाजार में भी सब्जी व फलों के विक्रय पर रोक
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 19 जून, 2020 - अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने गुरूवार रात्रि को आदेश जारी कर ‘‘नगर पालिक खण्डवा की सीमा क्षेत्र में साप्ताहिक इतवारा बाजार (जलेबी चौक से शनि मंदिर तक), प्रति गुरूवार को शिवाजी चौक से हातमपुरा बाजार, इमलीपुरा कपड़ा बाजार तथा बाम्बे बाजार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार बुधवारा बाजार व सराफा बाजार में प्रतिदिन लगने वाली सब्जी मण्डी एवं फल बाजार से सब्जी व फलों का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। धारा 144 के तहत जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।  

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