Saturday, 6 June 2020

कन्टेन्मेंट क्षेत्र की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस

कन्टेन्मेंट क्षेत्र की ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस 

खण्डवा 6 जून, 2020 - कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित कर वहां के नागरिकों को आवागमन न करने की हिदायत दी गई है। इन क्षेत्रों में नागरिकों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम व सपोर्ट टीम भी तैनात की गई है। गत दिनों यह देखा गया था कि सिंधी कॉलोनी व टेगोर कॉलोनी कन्टेन्मेंट क्षेत्र के कुछ निवासियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए इन क्षेत्रों से बाहर निकलकर अपनी दुकानें खोल ली थी। जिस पर अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने इन क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम व सपोर्ट टीम में तैनात इन कुल 5 लापरवाह कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के साथ साथ धारा 144 के उल्लंघन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत परिवाद प्रस्तुत करने संबंधी 3-3 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। जिन कर्मचारियों को ये नोटिस जारी किए गए है, उनमें पॉलिटेक्निक कॉलेज खण्डवा के कर्मशाला निदेशक श्री शरद सोहनी, वनपाल श्री अर्जुन सिंह झाला एवं हरसूद क्षेत्र की पटवारी सुश्री पिंकी शाह, वनरक्षक श्रीमती ममता श्रीवास्तव एवं हरसूद क्षेत्र के पटवारी श्री शुभम गाचके शामिल है।

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