Monday, 11 May 2020

हरसूद, छनेरा व खालवा में निर्धारित शर्तो के आधार पर खुली रहेंगी दुकानें

हरसूद, छनेरा व खालवा में निर्धारित शर्तो के आधार पर खुली रहेंगी दुकानें 

खण्डवा 11 मई, 2020 - अनुविभागीय अधिकारी हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे ने बताया कि नगरीय क्षेत्र हरसूद, छनेरा सीमा के तहत सभी बाजार प्रति सप्ताह के सोमवार को मेडिकल, क्लिनिक, अस्पताल एवं दूध डेयरी को छोड़कर सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र के प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। जबकि शेष प्रतिष्ठान इस तरह खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किराना, कृषि उपकरण, खाद बीज, फोटोकॉपी स्टेशनरी, जूते चप्पल, हार्डवेयर, वाहन शोरूम, प्रिटिंग प्रेस, गैस एजेंसी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बुधवार , शुक्रवार व रविवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑटो मोबाइल, पार्ट्स, रिपेंयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग, कपड़े , रेडिमेट कपड़े, सराफा दुकान, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक, रिपेयरिंग, बर्तन, कटलरी, जनरल स्टोर्स, फर्नीचर दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक आटा चक्की, मेडिकल व चश्मे की दुकान, अस्पताल एवं क्लिनिक खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सब्जी व फल प्रति सप्ताह के सोमवार छोड़कर दुकाने प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। सब्जी मार्केट पूर्वानुसार फटाखा बाजार में लगेगा एवं ठेले वाले पूर्व आदेशानुसार मुख्य मार्ग छोड़कर वार्डो में घुम घुम कर सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। दूध व डेयरी की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि समाचार पत्र का वितरण प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक ही कर सकेंगे। 
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि ग्राम पंचायत खालवा की सीमा अंतर्गत सभी बाजार प्रति सप्ताह के बुधवार को मेडिकल, क्लिनिक, अस्पताल, एवं दूध डेयरी को छोड़कर सम्पूर्ण खालवा ग्राम क्षेत्र के प्रतिष्ठाान पूर्णतः बंद रहेंगे। जबकि शेष प्रतिष्ठान इस तरह खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सोमवार, गुरूवार व शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किराना, कृषि उपकरण, खाद बीज, फोटो कॉपी स्टेशनरी, जूते चप्पल, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, वाहन शोरूम एवं प्रिटिंग प्रेस की दुकानें खुली रहेगी। जबकि मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑटो मोबाइल, पार्ट्स, रिपेंयरिंग, घड़ी रिपेयरिंग, कपड़े , रेडिमेट कपड़े, सराफा दुकान, मोबाइल, इलेक्टानिक , रिपेयरिंग, बर्तन, कटलरी, जनरल स्टोर्स, फर्नीचर दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक आटा चक्की, मेडिकल व चश्मे की दुकान, अस्पताल एवं क्लिनिक खुले रहेंगे। इसके अलावा सब्जी व फल प्रति सप्ताह के बुधवार छोड़कर दुकाने प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। दूध व डेयरी की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि समाचार पत्र का वितरण प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक ही कर सकेंगे। 
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि ग्राम पटाजन, आशापुर, खारकलां, रोशनी, खेड़ी व किल्लौद में अत्यावश्यक सेवाओं किराना, दवा, नर्सिंग होम, दूध, फल, सब्जियां, कृषि बीज, उपकरण की दुकानें प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा अन्य दुकाने हर दूसरे दिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोजी जा सकेगी। दूध डेयरी प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक तथा सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि सभी साप्ताहिक हाट बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। 
ये संस्थान बंद रहेंगे
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में सभी शासकीय एवं प्रायवेट शिक्षण संस्थाये, कोचिंग क्लास, आंगनवाड़ी व मदरसा बंद रहेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट, आईस्क्रीम पार्लर, बैकरी आयटम की दुकान, गन्ना व अन्य ज्यूस की दुकानें, चाय पान, ढाबा, रिर्सोट, लॉज, गेस्ट हॉउस, होस्टल, पीजी आदि बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पॉर्लर, मसाज पार्जर, स्पा सेंटर, जिम, सभी पान , तम्बाकू, गुटका, सिगरेट की दुकानें, सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिम्मेशियम, स्पोटर्स काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक , राजनैतिक स्पोटर्स, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल एवं धार्मिक कार्यक्रम, नदियों के घाट पर सामूहिक स्नान आदि प्रतिबंधित रहेंगे। 
लॉकडाउन का करना होगा पालन
एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि फेस मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा, दो मीटर का फिजिकल डिस्टेंस रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, कुल्ला करना, गरारे करना, मुंह धोना, टूथब्रश करना आदि प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार थूकने पर 1 हजार रूप का अर्थदण्ड मौके पर वसूल कर विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। घर से बाहर निकलने पर हर आधे घंटे में साबुन से हाथ धोना अथवा सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। आम जनता को लिक्विड सोप, पेपर सोप, सेनेटाइजर आदि साथ में रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि अनुभाग के सभी प्रतिष्ठाान संचालकों को यथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनने की अनिवार्यता, सेनिटाइजेशन, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान संचालक की होगी, यदि यह नही पाया जाता है, तो दुकाने बिना किसी सुनवाई के वहीं पर सील कर दी जायेगी तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। प्रतिष्ठान संचालक से 500 रूपये अर्थदण्ड मौके पर ही वसूल किया जायेगा। 

No comments:

Post a Comment