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Tuesday, 14 April 2020

बैंकों को प्रातः 10 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई

बैंकों को प्रातः 10 से 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई

खण्डवा 14 अप्रैल, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों में कुछ छूट देने के आदेश जारी किए है। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने बताया कि अब कन्टेन्मेंट एरिया को छोड़कर शहर की सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी बैंकों को प्रातः 10 से अपरान्ह 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।

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