लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत
आवेदकों को समय सीमा मंें सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर लगा जुर्माना
आवेदकों को समय सीमा मंें सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर लगा जुर्माना
कलेक्टर ने कुल 7 अधिकारियों पर लगाया 26250 रू. का अर्थदण्ड
खण्डवा 8 जनवरी, 2020 - लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना होती है। समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर 250 रू. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 5 हजार रू. तक का अर्थदण्ड लगाया जाता है। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने समय पर सेवाएं न दे पाने वाले जिले के 7 अधिकारियों पर कुल 26250 रू. का अर्थदण्ड लगाने संबंधी आदेष जारी किए है। जिन अधिकारियों के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है, उनमें बीएमओ खालवा डॉ. शैलेन्द्र कटारिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा श्री उदय सिंह, नायब तहसीलदार टप्पा मूंदी श्री रामलाल पगारे, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खालवा श्री करण वास्कले, विद्युत वितरण केन्द्र प्रभारी श्री उदयभान कुषवाह, खाद्य विभाग की निषा सावनेर व उर्जा विभाग विद्युत वितरण केन्द्र के श्री आर. पटेल शामिल है।
लोकसेवा जिला प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह जादम ने बताया कि संभागायुक्त इंदौर संभाग श्री आकाश त्रिपाठी ने संभाग के सभी जिलों के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में नागरिकों को शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने तथा जनसमस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से ‘‘जनमित्र शिविर‘‘ आयोजित करने के निर्देश दिए है। इन अधिकारियों द्वारा जनमित्र षिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण देरी से किया, जिस पर यह दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि श्री उदयभान सिंह विद्युत वितरण प्रभारी खालवा द्वारा 16 आवेदकों को 19-19 दिन देरी से सेवाएं उपलब्ध कराने पर 5 हजार रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह श्री करण वास्केल उपयंत्री पीएचई खालवा द्वारा आवेदक को 11 दिन देरी से सेवाएं देने पर कुल 2750 रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसी तरह डॉ. शैलेन्द्र कटारिया द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय उपचार कार्ड संबंधी एक आवेदन का 22 दिन देरी से निराकरण किये जाने पर 5 हजार रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पंधाना श्रीमती निषा सावनेर द्वारा पात्रता पर्ची संबंधी 2 आवेदनों का 6 दिन देरी से निराकरण करने पर कुल 3 हजार रू. अर्थदण्ड लगाया गया है। जबकि नायब तहसीलदार मूंदी श्री रामलाल पगारे द्वारा 23 दिन देरी से आय प्रमाण पत्र जारी करने के कारण उन पर 5 हजार रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसके अलावा उर्जा विभाग के श्री आर.एस. पटेल द्वारा आवेदक को बिजली का स्थाई नवीन कनेक्षन 10 दिन देरी से देने पर 2500 रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है। जनपद पंचायत पुनासा के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री उदय सिंह द्वारा 2 आवेदकों को गरीबी रेखा सूची की प्रमाणित प्रति देने में देरी करने पर कुल 3 हजार रू. का अर्थदण्ड लगाया गया है।
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