Thursday, 9 January 2020

सहकारी बैंकों के ऋणों की वसूली के लिए तहसीलदारों को निर्देष

सहकारी बैंकों के ऋणों की वसूली के लिए तहसीलदारों को निर्देष

खण्डवा 9 जनवरी, 2020 - कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने सभी तहसीलदारों को निर्देष दिए है कि जिन हितग्राहियों ने सहकारी बैंकों से ऋण लिए है तथा जानबूझकर जमा नही करा रहे है ऐसे प्रकरणों में हितग्राहियों से वसूली की जायें। सहकारिता विभाग मध्यप्रदेष शासन द्वारा सहकारी वसूली प्रोत्साहन योजना ‘‘क्रिस‘‘ के माध्यम से कालातीत ऋणियों के विरूद्ध आर.आर.सी. जारी कर उनकी सम्पत्ति को अटैच करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि हाउस लोन, अचल सम्पत्ति के बंधक पर ऋण, व्यापारिक साख सीमाएं, वाहन ऋण , टेक्टर ऋण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार व रानी दुर्गावती योजना के तहत लिए गए ऋण की वसूली भी की जायेगी। 

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