गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्य प्लाट न मिलने पर षिकायत दर्ज करायें
खण्डवा 1 जनवरी, 2020 - खण्डवा जिले की मध्यप्रदेष सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत सभी गृह निर्माण सहकारी समितियों के सदस्यों से उपायुक्त सहकारिता ने अपील की है कि यदि संस्था में उनके सदस्य बनने के बाद संस्था से भूखण्ड प्राप्त नही होने के संबंध में कोई षिकायत हो तो कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के रामेष्वर रोड स्थित कार्यालय में कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों में उपस्थित होकर अपनी षिकायत दर्ज करवा सकते है।
No comments:
Post a Comment