3 परिजनों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत
खण्डवा 13 नवम्बर, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश या डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी पंधाना श्रीमती अनुभा जैन ने ग्राम पोखरखुर्द निवासी गणेश पिता दिलीप की जहरीले जंतु के काटने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी पंधाना श्रीमती जैन ने ग्राम जामली राजगढ़ निवासी सखाराम पिता दगडू तथा ग्राम बाबली निवासी महेश पिता सौदान की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई थी। राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।
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