Thursday, 3 October 2019

थोक विक्रेता अधिकतम 50 टन तथा फुटकर विक्रेता 10 टन प्याज रख सकेंगे

थोक विक्रेता अधिकतम 50 टन तथा फुटकर विक्रेता 10 टन प्याज रख सकेंगे
आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान होंगे प्याज भण्डारण पर लागू 

खण्डवा 3 अक्टूबर, 2019 - विगत कुछ दिनों से प्याज की अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई इसके संबंध में मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के तहत गुरूवार को कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल के निर्देश पर कृषि उपज मण्डी खण्डवा में जिला आपूर्ति अधिकारी , उपंसचालक उद्यानिकी एवं सचिव कृषि उपज मण्डी के द्वारा कृषि उपज मण्डी कार्यालय में संयुक्त रूप से प्याज व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित प्याज व्यापारियों को अवगत कराया गया कि प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के वैधानिक प्रावधानों में शामिल किया गया है तथा प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाई गई है। इसके तहत थोक व्यापारियों पर 50 मे. टन एवं फुटकर व्यापारियों 10 मे. टन अधिकतम सीमा रखी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने बताया कि प्याज के व्यापारियों की सतत व आकस्मिक रूप से जांच की जायेगी एवं अनियमितता पाये जाने पर प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। व्यापारीगण प्याज के क्रय विक्रय एवं भण्डारण दैनिक लेखा का संधारण करेंगे एवं स्टॉक का ब्यौरा, दर कारोबार स्थल पर प्रदर्शित करेंगे व जांच के दौरान प्रस्तुत करेंगे। 

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