Friday, 2 August 2019

दो पीडि़त परिवार को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत

दो पीडि़त परिवार को 4-4 लाख रू. की आर्थिक मदद स्वीकृत

खण्डवा 2 अगस्त, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत आकाशीय बिजली गिरने या पानी में डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी पंधाना ने 2 परिवारों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश अनुसार ग्राम पिपली फाल्या निवासी प्रिया पिता रमेश बारेला की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इसके अलावा ग्राम बोरगांव बुजुर्ग निवासी बारीबाई पति दूरसिंग बारेला की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को 4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

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