Monday, 4 February 2019

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही

खण्डवा 04 फरवरी, 2019 - तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोटपा के अधिनियम के तहत स्कूलांे एवं काॅलेज के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू या तम्बाकू से बने उत्पादक बेचना एवं सेवन करना प्रतिबंधित है। नोडल अधिकारी डाॅ. जी.एस. छाबड़ा ने बताया कि खण्डवा शहर में तम्बाकू से बने पदार्थ बेचने वाले 15 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू से बने पदार्थ का सेवन करने वाले 9 व्यक्तियों का चालान बनाकर दण्डित किया गया।

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