Thursday, 14 February 2019

5 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रू. की मदद स्वीकृत

5 पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रू. की मदद स्वीकृत

खण्डवा 14 फरवरी, 2019 - राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधित प्रावधानों के तहत सर्पदंश से या पानी में डूबने से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इन प्रावधानों के तहत एसडीएम पंधाना श्री आर.एस. बलौदिया ने कुल 5 परिवारों को 4-4 लाख रू. की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश अनुसार बोरगांव बुर्जुग निवासी पंढरी पिता सुखराम भील तथा नीलेश पिता नीतेश बारेला की मृत्यु सर्पदंश के कारण हो गई थी। इस कारण दोनांे मृतकों परिवार को कुल 4-4 लाख रू. की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा खिराला निवासी मनीषा बारेला, बलरामपुर निवासी गुलाब चंद गुर्जर एवं राजगढ़ निवासी रामलाल भील की मृत्यु गत दिनों पानी में डूबने से हो गई थी। तीनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रू. की सहायता एसडीएम श्री बालौदिया ने स्वीकृत की है। 

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