Monday, 11 February 2019

सेवा में देरी पर 250 रू. प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाया

सेवा में देरी पर 250 रू. प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाया

खण्डवा 11 फरवरी, 2019 - लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को शासकीय सेवाएं समय सीमा में प्राप्त करने के लिए गारंटी दी गई है। जो अधिकारी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाते है उन पर 250 रू. प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाया जाता है। जिला प्रबंधक लोकसेवा केन्द्र श्री शैलेन्द्र सिंह जादम ने बताया कि कार्यपालन यंत्री विद्युत वितरण कम्पनी पंधाना द्वारा आवेदक मनोज कुमार के विद्युत कनेक्शन विच्छेद के आवेदन का समय सीमा में निराकरण 31 जनवरी तक करना था, लेकिन उनके द्वारा आज दिनांक तक भी नही किया गया। इस कारण से कार्यपालन यंत्री पंधाना पर 1 फरवरी से आवेदन के निराकरण के दिनांक तक 250 रू. प्रतिदिन के मान से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

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