कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने पर भी बदले जायेंगे खराब ट्रांसफार्मर
ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर, राज्य शासन ने जारी किए आदेश
खण्डवा 4 जनवरी, 2019 - ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विद्युत ट्रांसफार्मर बदलने के नियम सरल करने के निर्देश दिये। ऊर्जा विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व के निर्देशों को अधिक्रमित कर निर्देश जारी किया है कि जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों से जुड़े 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा होने के बाद इन जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को बदला जाये। इन दोनों शर्तों में किसी भी एक की शर्त की पूर्ति पर खराब तथा जले ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जायेंगे।
ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे और किसानों को सिंचाई के लिये 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण के लिये चल रहे 1912 कॉल सेंटर के नम्बर को पूरे प्रदेश में प्रसारित किया जाये। वितरण केन्द्र स्तर पर बड़े बोर्ड लगाकर 1912 नम्बर का डिस्प्ले किया जाये। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने और कोताही बरतने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही करने को कहा जाए।
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