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Tuesday, 16 October 2018

विधानसभा निर्वाचन के लिए दिव्यांग मित्रों को दिया गया प्रषिक्षण

विधानसभा निर्वाचन के लिए दिव्यांग मित्रों को दिया गया प्रषिक्षण 

खण्डवा 16 अक्टूबर, 2018 - आगामी विधानसभा निर्वाचन में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान के दौरान कोई परेषानी न हो इसके लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक-एक दिव्यांग मित्र तैनात किया जायेगा। इन दिव्यांग मित्रों को मंगलवार को प्रषिक्षण दिया गया। प्रषिक्षण में दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री संजय भारद्वाज ने दिव्यांग मित्रों से कहा कि मतदान के दिन वे अपने क्षेत्र के दिव्यांग मतदाताओं को मतदान कराने के लिए उनके मतदान केन्द्र तक जाने के लिए हर संभव मदद करें, ताकि दिव्यांगजन भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री संजय भारद्वाज ने प्रषिक्षण के दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकाधिक दिव्यांगजन अपनी पसंद के प्रत्याषी के पक्ष में निडर होकर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अवष्य मतदान करें यह प्रयास किया जाये। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव तक विकलांगजन मतदान करने इसलिए कम आते थे कि उन्हें घर से मतदान केन्द्र तक आने में तथा मतदान केन्द्र आने के बाद मतदान के लिए लाइन में लगने में काफी परेषानी होती थी। इसलिए इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देष पर दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राइसकिल, व्हील चेयर या अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है। वाहन उन्हें घर से मतदान केन्द्र तक लायेगा तथा मतदान केन्द्र के द्वार से उन्हें मतदान केन्द्र के अंदर जाने के लिए उन्हें व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि वे ससम्मान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता को इसके लिए अपने बीएलओ को सूचना देना होगी, जिस पर बीएलओ द्वारा उन्हें अलग से पास दिया जायेगा, जिसके आधार पर उन्हें ये सब सुविधा मतदान के दिन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि निःषक्तजनों को मतदान के दिन हरे रंग का पास दिया जायेगा तथा उसके सहयोगी को लाल रंग का पास दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि निःषक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अंदर जाने में भी यदि समस्या हो तो उनकी सहायता के लिए उनके एक परिवारजन को सहयोग के लिए मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति रहेगी। साथ ही नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की सुविधा भी मतदान के दौरान उपलब्ध रहेगी, ताकि वे भी अपनी पसंद के प्रत्याषी के पक्ष में बिना किसी सहारे के मतदान कर सकें। 

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