Sunday, 14 October 2018

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बाहरी व्यक्तियों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बाहरी व्यक्तियों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

खण्डवा 14 अक्टूबर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन के लिए आगामी 28 नवम्बर को मतदान सम्पन्न होगा। निर्वाचन के दौरान बाहरी क्षेत्र के शरारती व असामाजिक तत्व जिले की सीमा में प्रवेष कर शांतिपूर्ण मतदान को बाधित न कर सकें, इसके लिए कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने 26 नवम्बर को सायं 5 बजे से लेकर 28 नवम्बर को शाम 5 बजे तक ऐसे बाहरी व्यक्तियों जो कि विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
जारी आदेष के अनुसार यह प्रतिबंध निर्वाचन के उम्मीदवारों एवं उनके एजेंट्स पर लागू नहीं होगा। इस आदेष का पालन कराने के लिए सभी होटल, लाॅज, अतिथि गृहों में ठहरने वाले लोगों की विधिवत जांच की जायेगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित चैकियों से बाहरी व्यक्तियों के प्रवेष पर नजर रखी जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किया गया।

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