Friday, 7 September 2018

भवन स्वामी की अनुमति के बिना सम्पत्ति विरूपित करने पर होगी कार्रवाई

भवन स्वामी की अनुमति के बिना सम्पत्ति विरूपित करने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने मीडिया प्रतिनिधियों को दी जानकारी


खण्डवा 7 सितम्बर, 2018 - जिले में विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करने वाले के विरूद्ध 1 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड किया जाएगा। यह जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व उप जिला निवार्चन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र भी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि 8 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे के बाद शासकीय सम्पत्ति के हुए विरूपण को चिन्हित कर झंडे, बेनर, पोस्टर, हटाने की कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने सभी से अनुरोध किया है कि शासकीय सम्पत्ति को जिनके द्वारा अभी तक विरूपित किया गया है वे कल दोपहर 3 बजे तक उस विरूपण को हटा लें। इसके बाद शासकीय सम्पत्ति पर हुए विरूपण को हटाने पर होने वाले व्यय को राजनीतिक दल, संस्था अथवा विरूपण करने वाले व्यक्तियों से वसूल किया जावेगा। सम्पत्ति विरूपण के तहत राजनीतिक दलों द्वारा शासकीय भवनों, बिजली व टेलिफोन के खम्बों, पर राजनीतिक प्रचार प्रसार संबंधी लेखन, झंडे व बैनर लगाया जाना शामिल है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण के विरूद्ध कार्यवाही निर्वाचन की समाप्ति तक लगातार जारी रहेगी तथा इसके लिए गठित कर्मचारियों के दल द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पŸिायों को विरूपित होने से रोका जायेगा। उन्होंने बताया कि सम्पत्ति विरूपण के संबंध में कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन कार्यालय के मोबाइल वाॅटसअप नम्बर 94066-64685 पर सम्पत्ति विरूपण संबंधी फोटो तथा उसकी लोकेषन की जानकारी देकर षिकायत दर्ज करा सकता है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गढ़पाले ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि मध्यप्रदेश सम्पŸिा विरूपण निवारण अधिनियम-1994 की धारा-5 में चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये दल गठित किए जा रहे है। ये दल विद्युत एवं टेलीफोन खम्बों पर लगें पोस्टर व झन्डिया तथा शासकीय भवनों पर किए गए सम्पत्ति विरूपण को हटाने का कार्य भी करेगें। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पत्ति विरूपण के संबंध में सख्त निर्देष जारी किए गए है। सभी एसडीएम व तहसीलदारों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अपने - अपने क्षेत्र में हुए सम्पत्ति विरूपण को हटवाने तथा उसकी जानकारी निर्वाचन कार्यालय को प्रतिदिन भिजवाने के निर्देष दिए जा चुके है। 
पुलिस अधीक्षक श्रीमती मिश्र ने बताया सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग के प्रावधान अनुसार कार्यवाही के लिए सभी थानों के प्रभारियों को निर्देष दे दिए गए है। यह कार्यवाही निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कव्हरेज नहीं आता है वहां के लिए वायरलेस मेसेज की व्यवस्था की गई है।

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