Thursday, 13 September 2018

सम्पत्ति विरूपण करने वाली संस्था पर 1500 रू. अर्थदण्ड लगाया

सम्पत्ति विरूपण करने वाली संस्था पर 1500 रू. अर्थदण्ड लगाया 

खण्डवा 13 सितम्बर, 2018 - जिले में विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करने वाले के विरूद्ध 1000 रूपये तक का अर्थदण्ड का प्रावधान है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले के निर्देष पर जिले के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के दलों ने बिजली के खम्बों, टेलिफोन के खम्बों, शासकीय भवनों पर लगे बेनर, पोस्टर, झंण्डिया, हटाने की कार्यवाही जारी है। 
एसडीएम खण्डवा श्री एस.के. पाण्डे ने गत दिनों एस.एन. काॅलेज की दीवार पर स्वधारग्रह संबंधी विज्ञापन संबंधित संस्था की बिना अनुमति के अंकित किए जाने पर स्वधारग्रह की अध्यक्ष सुश्री अनिता सिंह पर 1500 रूपये अर्थदण्ड आरोपित किया है। तहसीलदार खण्डवा को संबंधित से 3 दिवस में अर्थदण्ड की राषि वसूल कर शासकीय खजाने में जमा कराने के आदेष एसडीएम खण्डवा ने जारी किए है। एसडीएम श्री पाण्डे ने बताया कि स्वधारग्रह संस्था पर लगाए गए जुर्माने  में 1000 रू. अर्थदण्ड की राषि है, तथा शेष 500 रू. संबंधित लिखावट को मिटाये जाने पर प्रषासन द्वारा खर्च की गई राषि है। 

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