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Monday, 13 August 2018

म.प्र.सिविल सेवा अवकाश नियम में आंशिक संशोधन

म.प्र.सिविल सेवा अवकाश नियम में आंशिक संशोधन

खण्डवा 13 अगस्त, 2018 - जिला कोषालय अधिकारी श्री आर.एस. डुडवे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के नियम 25 के उप नियम (एक) के खंड (ग) में आंशिक संशोधन करते हुये 240 के स्थान पर 300 अंक स्थापित किया गया है। इस संशोधन से अब कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के खाते में 300 दिवस तक का अर्जित अवकाश जमा रहेगा जिसका लाभ अधिकारी व कर्मचारी ले सकेंगे। यह प्रावधान 1 जुलाई 2018 से लागू हो गया है।         

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