Sunday, 1 July 2018

प्रदेश में प्रांरभ हुई सरल बिजली बिल अ©र मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना

प्रदेश में प्रांरभ हुई सरल बिजली बिल अ©र मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना
सरल बिजली योजना में असंगठित पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ देने ह¨ंगे केवल 200 रूपये
मुख्यमंत्री बकाया माफी स्कीम से लाभान्वित ह¨ंगे श्रमिक बीपीएल उपभ¨क्ता 

खण्डवा  1 जुलाई, 2018 - मध्यप्रदेश के लिये 1 जुलाई 2018 ऐतिहासिक दिन साबित हुआ है, क्योंकि इस दिन से मध्यप्रदेश सरकार लाख¨ं पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र बीपीएल श्रेणी के उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ बिजली के मामले में बहुत बड़ी राहत देना प्रारंभ कर दी है। अब कम आय वाले श्रमिक अ©र बीपीएल उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ अब बिजली के बड़े बिल क¨ लेकर चिंता नहीं करनी ह¨गी। पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ प्रति माह बिजली बिल मात्र 200 रूपये का भुगतान करना ह¨गा। इससे ज्यादा राशि का बिल आने पर उसकी पूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी देकर की जायेगी। 
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान की पहल अ©र मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) य¨जना-2018 में पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ बिजली बिल¨ं में राहत देने के लिये 1 जुलाई से व्यापक स्तर पर सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम क¨ लागू किया जा रहा है। सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ 88 लाख पंजीकृत श्रमिक¨ं क¨ मिलेगा। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम से 77 लाख पंजीकृत श्रमिक अ©र बीपीएल श्रेणी के उपभ¨क्ता लाभांन्वित ह¨ंगे। 
सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल ह¨ने के लिये क¨ई अंतिम तिथि नहीं ह¨गी। वितरण केन्द्र¨ं में हितग्राहिय¨ं क¨ लाभ देने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जहां मीटर स्थापित ह¨ंगे, वहां उनमें अंकित खपत के आधार पर बिल की राशि की गणना की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र¨ं के अनमीटर्ड संय¨जन¨ं पर विद्युत नियामक आय¨ग द्वारा निर्धारित दर¨ं से बिल की गणना की जायेगी। उपभ¨क्ता क¨ केवल 200 रूपये प्रति माह देने ह¨ंगे, शेष राशि की सब्सिडी शासन द्वारा दी जायेगी। पात्रताधारी परिवार¨ं क¨ बिना कनेक्शन प्रभार लिये निरूशुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जायेगी। राज्य शासन वार्षिक सब्सिडी के रूप में एक हजार कर¨ड़ रूपये उपलब्ध करायेगा। हितग्राही के स्वयं उपभ¨क्ता ह¨ने पर स्कीम का लाभ मिलेगा। उपभ¨क्ता परिवार का सदस्य ह¨ने अ©र साथ में निवास करने पर भी लाभ की पात्रता रहेगी। इसके लिये परिवार का सदस्य वही माना जायेगा, ज¨ समग्र डाटाबेस में परिवार के रूप में दर्ज ह¨गा। उपभ¨क्ता के चाहने पर 500 रूपये के स्टाम्प पर नामांतरण की सुविधा रहेगी। एयर कंडीशनर, हीटर, एक हजार वाॅट से अधिक के उपभ¨क्ता य¨जना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्कीम के तहत सुविधा केवल बल्ब, पंखा अ©र टी.वी. चलाने पर ही मिलेगी। एक हजार वाॅट में 4 बल्ब, 2 पंखे, एक टीवी अ©र एक कूलर चल सकेंगे। 
कैसे करें आवेदन
हितग्राही क¨ विद्युत वितरण कंपनी के केन्द्र या ज¨न या इसके लिये लगाये जा रहे केम्प में निर्धारित फार्म में आवेदन देना ह¨गा। आवेदन में केवल श्रमिक पंजीयन नंबर ही देना ह¨गा। स्कीम में शामिल ह¨ने के लिये क¨ई शुल्क नहीं लिया जायेगा। बिजली का बिल आवेदन का परीक्षण कर पात्र हितग्राहिय¨ं का जुलाई का बिल ज¨ अगस्त में आयेगा, उसमें अधिकतम 200 रूपये भुगतान करने का उल्लेख ह¨गा। बिल में उपभ¨क्ता द्वारा दी जाने वाली राशि अ©र शासन की सब्सिडी का भी उल्लेख ह¨गा। 
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम
पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र बीपीएल उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ राहत पहुँचाने के लिये एक जुलाई से शुरू ह¨ रही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में हितग्राहिय¨ं क¨ लाभ दिलवाने की कार्रवाई भी वितरण केन्द्र¨ं में लगातार जारी रहेगी। जून 2018 स्थिति में बिजली बिल की बकाया पूरी राशि माफ की जायेगी। इसमें मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज भी शामिल रहेगा। शासन द्वारा इस य¨जना के लिये लगभग 1806 कर¨ड़ रूपये की सब्सिडी दी जायेगी। य¨जना का लाभ 77 लाख पंजीकृत श्रमिक¨ं अ©र बीपीएल उपभ¨क्ताअ¨ं क¨ मिलेगा। उपभ¨क्ता के पंजीकृत श्रमिक के सगे-सम्बधी ह¨ने अ©र साथ में रहने पर ही लाभ मिलेगा। इस य¨जना में भी परिवार का सदस्य उन्हीं क¨ माना जायेगा, जिनका नाम सम्रग डाटा बेस में परिवार के रूप में अंकित ह¨गा। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण तथा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 में दर्ज प्रकरण¨ं की स्थिति में भी लाभ दिया जायेगा। पिछली सामाधान य¨जना में लाभ ले चुके उपभ¨क्ता भी स्कीम का लाभ ले सकेंगे। 
आवेदन की प्रक्रिया
हितग्राही क¨ वितरण केन्द्र या ज¨न अथवा शिविर¨ं में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना ह¨गा। विद्युत कंपनिय¨ं द्वारा वितरण केन्द्रवार जुलाई में शिविर लगाये जायेगे। फार्म में उपभ¨क्ता क¨ केवल श्रमिक पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का नंबर देना ह¨गा। आवेदन के परीक्षण के बाद हितग्राहिय¨ं क¨ बिल माफी का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।          

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