Wednesday, 2 May 2018

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधन

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधन50 हजार से 2 करोड़ रूपए तक की परियोजना पर मिलेगा ऋण

खण्डवा 2 मई, 2018 - राज्य शासन ने हितग्रहियों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में आवश्यक संशोधन किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में अब हितग्राही को परियोजना लागत 50 हजार से 2 करोड़ तक की राशि मिलेगी। इसमें हितग्राही की उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10 कक्षा उत्तीर्ण होना आवष्यक है। इस हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन फार्म आमंत्रित किये गये है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन हेतु योजना अंतर्गत आवेदन फार्म एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही प्राप्त किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए उचउेउमण्हवअण्पद पर प्राप्त की जा सकती है। उद्योग (विनिर्माण), सेवा और व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजना, कृषि आधारित परियोजनाएँ- एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर,कैटल फीड, दालमिल, राईस मिल, आईल मिल, फ्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंगध्सार्टिंग और अन्य कृषि आधारित व अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।  

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