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Thursday, 18 May 2017

नरवाई जलाई तो किसानों को देना होगा 15 हजार रूपये तक का हर्जाना

नरवाई जलाई तो किसानों को देना होगा 15 हजार रूपये तक का हर्जाना

खण्डवा 18 मई, 2017 - गेहूंॅ एवं धान की कटाई के बाद नरवाई जलाने पर किसानो से पर्यावरण क्षति पूर्ति वसूली जायेगी। दो एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानो को नरवाई जलाने पर 2500 रूपये, दो एकड़ से अधिक और पॉंच एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसानों को 5000 रूपये और पॉंच एकड़ से ज्यादा वाले किसानों से 15 हजार रूपये पर्यावरण क्षति पूर्ति के वसूले जायेंगे। इस बारे में सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिससे यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वास्थ्य एवं जीव जन्तुओ के जीवन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेषनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एन.जी.टी.) में पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत् जिले में धान एवं गेहूं की फसल कटाई के बाद नरवाई को जलाना प्रतिबंधित किया गया है। उक्त अधिनियम के उल्लघंन होने पर संबंधित तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा कार्यवाही की जायेगी। 

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